रांची: होल्डिंग टैक्स वसूलने (Collect Withholding Tax) के लिए झारखंड में सरकार ने कड़े कदम उठाने की योजना बनाई है।
जानकारी के अनुसार, नगर निकायों में अगर आप अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। वाटर टैक्स नहीं जमा करने पर Certificate केस कर वसूली की जाएग।
बिना ट्रेड लाइसेंस (Trade license) के व्यवसाय करने या लाइसेंस का नवीकरण नहीं करानेवाले प्रतिष्ठानों को भी सील किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। उक्त सभी तरह के बकाया टैक्स को 30 सितंबर तक जमा करने का समय दिया गया है।
ऐसे जमा करना है बकाया टैक्स
नगर निगम में ऑनलाइन या ऑफलाइन और नगर पंचायतों (Online or Offline) में जनसुविधा केंद्र या जनसुविधा केंद्र के तहसीलदार के पास बकाया कर जमा कराया जा सकता है।
इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए निर्माण करानेवालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।
निकायों को होल्डिंग टैक्स (Withholding Tax) में किसी तरह की त्रुटि या टैक्स से संबंधित अन्य लंबित मामलों के लिए जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स की राशि जमा करना है। साथ ही तृतीय का सुधार करने का निर्देश दिया गया है।