दुमका: छेड़खानी और धमकी देने के एक मामले (Teasing and Threatening Case) में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा के न्यायालय ने मंगलवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी।
साथ ही जुर्माना भी किया। दोषी अभियुक्त जामा थाना क्षेत्र के पगरिडीह निवासी सचिन भट्ट उर्फ इफ्तेकार भट्ट (Iftekar Bhatt) है।
मामले में सात गवाहों की गवाही गुजरी
जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं 354 बी में तीन साल सजा एवं 10 हजार जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
भादवी की धारा 506 में एक साल सजा एवं पांच हजार जुर्माना किया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में सात गवाहों की गवाही गुजरी। केस में सरकार का पक्ष सहायक लोक अभियोजक भवेन्द्र सोरेन (Prosecutor Bhavendra Soren) रख रहे थे। जिले के जामा थाना क्षेत्र में पांच अप्रैल 2023 को आरोपित पर विवाहिता से जबरन दुष्कर्म का प्रयास एवं धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था।