रांची: अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित अमित सिन्हा (Rape accused Amit Sinha) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है।
अदालत ने सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तिथि तय की है। आरोपित अमित सिन्हा पंडरा के वृंदावन कॉलोनी रवि स्टील निवासी राजेश सिन्हा का पुत्र है।
मामले में सहायक लोक अभियोजक श्याम चौधरी ने 10 गवाहों की गवाही दर्ज करायी। मामला वर्ष 2018 का है।
अमित शादी के दिन मंडप पर नहीं पहुंचा
आरोपित ने पंडरा निवासी एक युवती को प्रेम जाल में फंसा कर दुष्कर्म किया था। उसके बाद युवती को ब्लैक मेल कर रहा था। इस संबंध में युवती ने घर वालों का बताया।
घर वाले जब पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करने गये तो युवक और उसके घर वाले युवती के घर वालो से कहा कि वह लोग युवती को बहू बना कर रखेंगे और शादी की बात कर केस कराने से मना कर दिया। इसके बाद युवती के घर वालों ने केस नहीं किया था।
लेकिन आरोपित अमित शादी के दिन मंडप पर नहीं पहुंचा था। इसके बाद उसके खिलाफ महिला थाना में वर्ष 2018 में केस कराया गया था।