रांची : हजारीबाग जिले के कोर्रा थाने में दुष्कर्म पीड़िता का नाम और पहचान उजागर (Rape Victim’s Name Revealed) करने के खिलाफ एक निजी टीवी चैनल के एंकर, रिपोर्टर, मालिक, यू-ट्यूब रिपोर्टर और कैमरामेन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
IPC की धारा 228(A), 188, 34 पोक्सो की धारा 23 (4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर की रात YouTube and Facebook पर कुछ तथाकथित न्यूज और यूट्यूब चैनलों (So Called news and Youtube channels) ने पीड़िता की न केवल पहचान उजागर किया, बल्कि उसका बयान सार्वजनिक किया। जांच में पता चला कि सारी भ्रामक एवं तथ्यहीन बातों को प्रसारित किया गया है।
एक आरोपी को भेजा गया जेल
हजारीबाग पुलिस की ओर से जारी रिलीज के मुताबिक घटना 3 से 4 अक्टूबर के बीच रात को हुई थी। पुलिस ने तत्काल पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह इलाजरत है।
पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के लिखित आवेदन पर IPC की धारा 363/376(D) एवं Poxo Act की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया और घटना में शामिल रोहित राणा को तुरंत अरेस्ट कर जेल भेज दिया।
पीड़िता का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया। 5 अक्टूबर को पीड़िता को बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पीड़िता को परिजन को सुपुर्द किया गया।