लातेहार : किशोरी को सामूहिक हवस (Gang Rape) का शिकार बनाने वाले तीन दोषियों को पोक्सो की विशेष अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
उन पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। अदालत ने जेल में बंद तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से प्रस्तुत कराया और फैसला सुनाया। यह केस साल 2020 का है।
इनको मिली है उम्र कैद की सजा
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास (Ashok Kumar Das) ने बताया कि चंदवा थाना क्षेत्र के तीन आरोपियों बालकिशोर उरांव, मोहनदेव उरांव और मनीष महतो ने चंदवा की एक किशोरी को उस समय रास्ते में रोक कर सामूहिक दुष्कर्म किया था, जब वह कुछ सामान खरीदने दुकान जा रही थी।
तीनों आरोपियों ने उसे रास्ते से पकड़ कर बारी-बारी से दुष्कर्म किया था। इस मामले का स्पीडी ट्रायल (Speedy Trial) करा कर अपराधियों को सजा दिलाई गई है।