रांची : भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव (Pratul Shahdev) के खिलाफ लातेहार के बालूमाथ में दर्ज FIR को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने निरस्त कर दिया है।
प्रतुल शाहदेव पर मंटु राम नामक व्यक्ति ने मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने तथा हत्या के प्रयास को लेकर प्राथमिक दर्ज करवाई थी।
प्रतुल ने किया था हाई कोर्ट का रुख
इसके खिलाफ प्रतुल शाहदेव ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि चंदवा के अभिजीत प्लांट में स्क्रैप की लूट के खिलाफ आवाज उठाने के कारण स्क्रैप माफिया द्वारा फर्जी मुकदमा कराया गया है।
कोर्ट ने इस मामले में प्रतुल शाहदेव को निर्दोष बताते हुए दर्ज प्राथमिकी को फर्जी पाया और उसे निरस्त करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस एसके द्विवेदी (SK Dwivedi) की अदालत में हुई।