रांची : मोदी सरकार (Modi Government) ने IPS कार्यकाल नीति 2010 (IPS Tenure Policy 2010) में संशोधन करने का बड़ा कदम उठाया है।
इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अब पांच साल सर्विस पूरी करने वाले SP रैंक के अधिकारी सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) में योगदान कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत अन्य राज्यों के मुख्य सचिव और DGP को लेटर लिखकर जानकारी दी है।
पहले क्या था आदेश
जान लें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने IPS कार्यकाल नीति 2010 के तहत पूर्व में आदेश जारी किया था कि पांच साल की सेवा पूरी कर चुके SP रैंक के अधिकारी सिर्फ NIA , RAW and IB में योगदान दे सकते है। अब इसमें संशोधन कर इसे CBI से भी जोड़ दिया गया है।