धनबाद : कोयला वेतन समझौता-11 (Coal Wage Settlement) को लेकर उपजे विवाद पर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया। इस आदेश से कोयला कर्मियों को फौरी राहत मिली है। अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।
इधर, स्टे संबंधी आदेश जारी होते ही कोल इंडिया ने निर्देश दिया कि नए समझौते के तहत 10 अक्तूबर को सितंबर माह का वेतन भुगतान हो। बता दें कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कोयला अफसरों की अर्जी पर वेतन समझौता-11 को खारिज कर दिया था।
इधर दिल्ली में ही सोमवार को एपेक्स बैठक में ट्रेड यूनियनों ने 12 अक्तूबर से घोषित तीन दिनी हड़ताल स्थगित कर दी है। इसके साथ ही वेतन समझौता-11 को लेकर बने तनावपूर्ण माहौल पर विराम लग गया है।
फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ
बैठक के बाद कोल इंडिया प्रबंधन एवं ट्रेड यूनियन नेताओं (Coal India Management and Trade Union Leaders) की कोयला सचिव अमृतलाल मीणा के साथ बैठक भी हुई। बैठक में डीपीई गाइडलाइन को लेकर चर्चा हुई।
ताकि कोर्ट में मामले की सुनवाई एक फार्मूला पेश किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल समय मिल गया है। मंत्रालय, ट्रेड यूनियन के साथ प्रबंधन कुछ फार्मूले पर विचार कर रहा है।
कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है लेकिन ऐसे फार्मूले पर मंथन किया जा रहा है, जिससे कोयलाकर्मियों (Coal workers) को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो।