रांची : बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनील कुमार महतो की खनन पट्टा आवंटन को लेकर दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में सुनवाई हुई। Bench ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की।
प्रार्थी पक्ष की बहस
प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि यह केस दूसरे केस से अलग है। CM हेमंत सोरेन ने पत्नी और साली के नाम इंडस्ट्रियल यूज (Industrial Use) की जमीन ली है।
सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुका है मामला
CM की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने बहस की। अदालत को बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहले ही खारिज किया जा चुका है।
इसके बाद सरकार की ओर से प्रार्थी के आरोपों से संबंधित शपथ पत्र (Affidavit) पर जवाब दाखिल करने, काउंटर एफ़िडेविट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार कोर्ट में स्वीकार कर लिया।