रांची: बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने रांची पुलिस की कार्यशैली (Ranchi Police Working Style) पर गहरी नाराजगी जताई।
हाई कोर्ट के मुंशी सुबोध कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने रांची SSP को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया।
7 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुबोध कुमार की याचिका के अनुसार, 29 सितंबर को उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।
सुबोध कुमार (Subodh Kumar) ने SSP को भी मामले की जानकारी दी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।