Rahul Gandhi’s Puppy Noorie: AIMIM नेता मोहम्मद फरहान (Mohammad Farhan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के पपी का नाम ‘नूरी’ रखने पर नाराजगी जताई है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) से जुड़े एक नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रयागराज की एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर की।
कौन है नूरी?
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने हाल ही में एक पपी (कुत्ते का बच्चा) अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट में दिया। इस पपी का नाम नूरी रखा गया। पपी के इस नाम को लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है।
राहुल गांधी का शेयर किया हुआ वीडियो
राहुल गांधी ने एक हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह अपने गोवा दौरे पर थे, वहां के एक परिवार ने उन्हें एक पपी दिया। वह इस पपी को दिल्ली ले आए और फिर उन्होंने इस पपी को अपनी मां को गिफ्ट किया।
वीडियो में राहुल गांधी को कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आपको (सोनिया गांधी) को अपने परिवार के नए सदस्य से मिलवाना चाहता हूं, जिसका नाम नूरी है।
वह गोवा से उड़कर सीधे हमारी बाहों में आ गई और हमारे जीवन की रोशनी बन गई। बिना शर्त प्यार और समझौता न करने वाली वफादारी – यह खूबसूरत जानवर हमें बहुत कुछ सिखा सकता है! जिसके बाद वह इस पपी (Puppy) को अपनी मां को दे देते हैं।
मोहम्मद फरहान ने कहा…
मोहम्मद फरहान ने कहा कि कुत्ते के नाम ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि ‘नूरी’ शब्द विशेष रूप से इस्लाम से संबंधित है और पवित्र पुस्तक कुरान में इसका उल्लेख मिलता है।
कार्यालय ने बताया कि फरहान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। AIMIM नेता के वकील मोहम्मद अली ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह की अदालत का रुख किया।
वकील ने कहा कि AIMIM नेता को कुत्ते के नाम के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों, कांग्रेस नेता के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से पता चला। फरहान के मुताबिक, उन्होंने न्यूज चैनलों और अखबारों के जरिए गांधी को कुत्ते का नाम बदलने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
फरहान को 8 नवंबर को कोर्ट ने बुलाया
AIMIM नेता के वकील ने कहा है कि कोर्ट ने फरहान (Farhan) को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर को बुलाया है। उन्होंने कहा, शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत राहुल गांधी को तलब कर सकती है।