Income Tax Department Notice: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने सभी को चौंका दिया है। लोगों को 15-15 साल पुरानी टैक्स डिमांड (Tax Demand) को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है।
आयकर विभाग ने यह Notice पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भेजा है और कहा है कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर पेमेंट किया जाए। जिन टैक्स का पहले भी पेमेंट किया जा चुका है, उसके लिए भी नोटिस भेजा जा रहा है।
इसलिए भेजा गया नोटिस
कई टैक्सपेयर आयकर विभाग (Taxpayer Income Tax Department) के इस नोटिस से परेशान हैं और इसकी जानकारी नहीं है कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि पुराने टैक्स भुगतान का चालान खो चुका है।
वहीं कुछ ने बिना चालान के पेमेंट का विकल्प चुना था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग की ये गलती विभाग द्वारा एक नए सिस्टम में ट्रांसफर होने के कारण हो सकती है।
नोटिस भेजने की अनुमानित वजह
ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में टैक्सपेयर्स का रिफंड (Taxpayers Refund) बकाया है, लेकिन उस असेसमेंट ईयर के दौरान टैक्स भी बकाया हो। ऐसे में इन टैक्सपेयर का रिफंड जारी करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा हो।