रांची : हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने राज्य में ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए नई गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है।
राज्य सरकार की इस गाइडलाइन की कॉपी राज्य के सभी जिला निबंधकों और अवर जिला निबंधकों को दे दी गई है।
इस स्थिति में केंद्र से लेना होगा क्लीयरेंस
नई गाइडलाइन (Guideline) के अनुसार, किसी भी ट्रस्ट में उन नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिससे यह प्रतीत हो कि वह संस्था सरकारी या अर्ध सरकारी है।
इसके साथ ही जिस ट्रस्ट में ब्यूरो, कमीशन, मिनिस्ट्री, सेंटर, अखिल भारत और नेशनल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन्हें ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले केंद्र सरकार से क्लियरेंस लेना होगा।
विभाग ने एम्ब्लेमस एन्ड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज (प्रतीक एवं नाम का अनुचित इस्तेमाल की रोकथाम) के लिए बने एक्ट का पालन करने का निर्देश भी निबंधकों को दिया है, ताकि राष्ट्रीय प्रतीक और देश के महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल कर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन न हो।
भ्रम की स्थिति दूर करना जरूरी
ऐसे उदाहरण कई बार सामने आए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय ध्वज, मिनिस्ट्री, नेशनल और आल इंडिया जैसे नाम का इस्तेमाल कर कई संस्था बनाई गई और उसका रजिस्ट्रेशन (Registration) भी करवाया गया।
ट्रस्ट या किसी अन्य संस्थान के निबंधन में लोग ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह संस्था केंद्र या राज्य सरकार की संस्था है।
इससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति रहती है। लोगों में किसी तरह की भ्रम की स्थिति न रहे, इसलिए झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने यह गाइडलाइन जारी की है।