नई दिल्ली/ रांची : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) की आरोपी झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपना पक्ष रखा वो ED की ओर से ASG एस वी राजू ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि निर्धारित की।
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में हैं पूजा
गौरतलब है कि पूजा सिंघल ने 12 अप्रैल को 2023 को रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।
झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले (MNREGA Scam Cases) में ED ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम बेल मिल गई थी।