Guideline For insurance companies : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सभी बीमा कंपनियों (Insurance Companies) के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत सभी तरह की बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) के नियम-शर्तों और अन्य जरूरी बातों को आसान और स्पष्ट शब्दों में ग्राहकों को समझाना होगा। सभी जानकारियां एक ही पेज पर उपलब्ध करानी होगी। नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे।
इरडा ने इसके लिए मौजूदा ग्राहक सूचना पत्र (CIS) को संशोधित किया है। बीमा कंपनियों को एक निर्धारित प्रारूप (फार्मेट) में किसी पॉलिसी की बुनियादी बातों की जानकारी ग्राहक को देनी होगी।
CIS किया गया जारी
इस प्रारूप में पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, पॉलिसी का प्रकार और बीमित राशि के बारे में बताना होगा। इसके अलावा पॉलिसी में शामिल किए गए खर्चों, उसके दायरे से बाहर की चीजों, प्रतीक्षा अवधि, कवरेज की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया और शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी सूचित किया जाएगा।
नए निर्देशों के तहत अगर पॉलिसीधारक (Policyholder) अपनी स्थानीय भाषा में ग्राहक सूचना पत्र की मांग करता है तो कंपनियों को इसे उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए धारक की स्वीकृति लेनी होगी।
IRDA के मुताबिक, बीमा कंपनी और पॉलिसीधारक (Insurance company and Policyholder) के बीच पॉलिसी से जुड़े बिंदुओं पर असमानता होने के कारण अब भी कई शिकायतें आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संशोधित CIS जारी किया गया है।