रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर 20 हजार का जुर्माना (Ved Prakash Singh Fined) लगाया है। अदालत ने जुर्माने की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ में वेद प्रकाश सिंह की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी ने पक्ष रखा। वहीं अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) की ओर से अधिवक्ता आकाशदीप ने पक्ष रखा।
आपराधिक मामलों को छुपाने का आरोप
हाई कोर्ट के एकल पीठ ने वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त किया गया था।
इन पर संपत्ति और आपराधिक मामलों (Property and Criminal Matters) को छुपाने का आरोप है। राज्यपाल के आदेश पर नगर विकास सचिव ने वेद प्रकाश सिंह को पद से मुक्त करने के संबंध में आदेश जारी की थी।