नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन (Violation of Norms) करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और कोसमट्टम फाइनेंस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
RBI के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) पर 72 लाख रुपए, फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए, कोसमट्टम फाइनेंस पर 13.38 लाख रुपए और मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब नेशनल बैंक पर उन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया है जिनमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में अमान्य मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद कुछ खातों पर SMS शुल्क लगाना, कई सावधि जमा खातों में पूर्व-घोषित कार्यक्रम के अनुसार ब्याज दरों का सख्ती से पालन नहीं करना और निर्दिष्ट करने में विफल होना शामिल है।
KYC जानकारी को Update नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया
फेडरल बैंक को ड्राफ्ट पर खरीदार का नाम शामिल किए बिना 50,000 रुपए और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए दंडित किया गया था।
कुछ ऋण खातों में 75 प्रतिशत का ऋण-से-मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) नहीं बनाए रखने के लिए कोसमट्टम फाइनेंस को दंडित किया गया था।
मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर अपने ग्राहकों की उचित देखभाल नहीं करने और अपने उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की नो योर कस्टमर (KYC) जानकारी को Update नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।