रांची: झारखंड हाईकोर्ट में भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई।
जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। अदालत ने सभी पक्षों को पांच पन्नों में लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है।
बुधवार को इस मामले के प्रतिवादी विष्णुकांत झा और किरण देवी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
सुनवाई के दौरान गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा। वहीं अनामिका गौतम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण सिंह ने दो अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
जिसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाए गए हैं।
विष्णु कांत झा के द्वारा की गयी शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है, उस भूमि को सिर्फ 3 करोड़ रुपये में निबंधित करा लिया गया है।
इतना ही नहीं भुगतान की राशि नगद स्वरूप अनामिका गौतम और उनकी कंपनी के द्वारा करायी गयी है।
यह नियम के विरुद्ध है। इतने बड़े पैमाने पर नकदी लेनदेन का प्रावधान नहीं है।
इन सभी लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व घाटा पहुंचाने की साजिश रची है।