BHU Student Gang Rape Case: BHU की एक छात्रा से सामुहिक दुष्कर्म (BHU Student Gang Rape) किया। उसका निर्वस्त्र कर Video बनाया और वायरल करने की धमकी दी। इतना सब होने के बाद भी UP पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है।
इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी पुलिस महज लीपापोती करने में लगी है। वारदात के सात दिन पहले बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर उनकी पहचान भी नहीं कर सकी है।
इसे लेकर IIT BHU के छात्र-छात्राओं में गुस्सा है। बुधवार को दुष्कर्मियों को पकड़ने की मांग करते हुए IIT BHU के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
इस मामले में पुलिस ने लंका थाने में दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई है।
दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई हैं।IIT BHU की Btech की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी।
बयान के आधार पर बढ़ाई गई धाराएं
छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। छात्रा ने पुलिस को बयान दर्ज कराया है कि आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी छुआ था। इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए Video को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है।
इस मामले में पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन का कहना है कि IIT BHU की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले (Molestation and Indecency Cases) में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इंस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे।
दर्ज मुकदमे में IPC की धारा 376 (D) और 509 की बढ़ोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है।
छात्रा का कलमबंद बयान (Student’s written statement) पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है। बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे।