रांची : स्कूलों में लंबे समय से शिक्षा दे रहे प्राथमिक शिक्षकों (Teachers) के लिए खुशी की खबर है। काफी समय से लंबित चल रहे प्रोन्नति के मामले (Promotion Cases) पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने फैसला लिया है।
अब जो प्रारंभिक शिक्षक अपनी सेवा के 20 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें सीधे प्रिंसीपल के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए सभी उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है।
सीधे प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन मिल जाएगी
जो प्रारंभिक शिक्षक जिनकी सेवा 20 वर्ष पूरी हो चुकी है। उन्हें सीधे प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन मिल जाएगी।
अब प्रिंसीपल के पद पर प्रोन्नति के लिए स्नातक प्रशिक्षित पद (Graduate Trained Position) पर पांच वर्षों की सेवा पूरी करने की बाध्यता नहीं होगी।इस वक्त राज्य के मध्य विद्यालय के प्रिसिंपल के पद पर 97 प्रतिशत रिक्तियां हैं। इस फैसले से इन पदों को भरा जा सकेगा।