Ranchi Violence: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को रांची में 10 जून, 2022 को हुई हिंसा (Ranchi Violence) मामले की NIA जांच को लेकर दायर जनहित याचिका की आंशिक सुनवाई को हुई।
याचिकाकर्ता की अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर निर्धारित की है।
पिछली बार सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से क्या पूछा था
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि वह कैसे इस केस को NIA को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। क्या इसका कोई साक्ष्य है कि यह घटना शेड्यूल ऑफेंस (Scheduled Offense) के तहत आ रही है। NIA और राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि यह मामला शेड्यूल ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है।
किस संगठन ने फंडिंग कर घटना को अंजाम दिया?
रांची हिंसा मामले में दायर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi), सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (Social Democratic Party of India) के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत Ranchi Deputy Commissioner, SSP, Chief Secretary, NIA, ED को प्रतिवादी बनाया है।
अदालत से मामले की NIA जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के अनुसार आरोपितों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया है।
याचिका में रांची की घटना को प्रायोजित बताते हुए NIA से जांच करके यह पता लगाने का आग्रह किया है कि किस संगठन ने फंडिंग कर घटना को अंजाम दिया।