Ranchi ST-SC Harassment Case: अब झारखंड में एसटी-एससी उत्पीड़न (ST-SC Harassment Case) से मामलों का दारोगा व इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारी भी करेंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने इस संबंध में मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कुछ दिनों पहले ही झारखंड सरकार की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी थी। पहले सिर्फ DSP अस्तर के अधिकारियों में अनुसंधान कर सकते थे।
अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों का कर सकते हैं इस्तेमाल
झारखंड सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, ST-SP अधिनियम 1989 की धारा नौ की उपधारा एक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग दारोगा-इंस्पेक्टर करेंगे।
DSP के साथ-साथ दारोगा व इंस्पेक्टर (Inspector and Inspector) स्तर के पदाधिकारी भी इस अधिनियम के तहत किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।