नाबालिक छात्रा का किया था रेप, आरोपियों को कोर्ट ने दी 20-20 साल की सजा

रांची पॉक्सो की विशेष अदालत ने सोहन कुमार, इरशाद अंसारी और कुदुस अंसारी को सात दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है

News Aroma Media
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Ranchi Student Rape: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने मंगलवार को 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के तीनों दोषियों को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

रांची पॉक्सो (Ranchi POCSO) की विशेष अदालत ने सोहन कुमार, इरशाद अंसारी और कुदुस अंसारी को सात दिसंबर को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी सोहन कुमार नाबालिग छात्रा से एकतरफा प्यार करता था।

एक आरोपित का मोबाइल गिर जाने पर गाड़ी रोकी गई

जनवरी 2022 में पीड़िता जब अपनी दो सहालियों संग Morning Walk  पर निकली थी, तभी एक कार में सवार तीनों दोषियों ने पीड़िता को जोर-जबरदस्ती से कार में बैठकर अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर सभी ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

एक आरोपित का मोबाइल गिर जाने पर गाड़ी रोकी गई। तभी पीड़िता आरोपितों के चुंगल से बचकर भाग निकली और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद चान्हो थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई गई।

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