रांची: कोविड-19 से बचाव के लिए रांची शहर में विभिन्न स्थलों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है।
वैक्सीन मूवमेंट, वैक्सीन स्टोरेज और कोविड-19 से बचाव के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों के पालन के लिए उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक एसके झा का गुरुवार को संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
वैक्सीनेशन कार्य के लिए विभिन्न स्थलों को सेंटर बनाया गया है। यहां किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर के आसपास 200 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर समीरा एस की ओर से निषेधाज्ञा जारी की गई है।
निषेधाज्ञा के दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलने, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलने, किसी प्रकार की बैठक या आम सभा का आयोजन करने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
यह निषेधाज्ञा गुरुवार से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।