रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा (Civil Judge Junior Division Exam) में निर्धारित उम्र सीमा पार करने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले अभिषेक कुमार, अवनीश शेखर, दीपक कुमार एवं अन्य को बड़ी राहत दी है। उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति भी दे दी है।
न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं की उम्र सीमा की छूट संबंधी याचिका मंजूरी कर ली है।
मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं किया था
इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिविल जज, जूनियर डिवीजन की परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी थी, लेकिन मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं किया था।
कोर्ट ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए 35 वर्ष से अधिक उम्र के याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ताओं की उम्र सीमा छूट संबंधी याचिका को कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया।
पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सिविल जज, जूनियर डिवीजन के एग्जाम में याचिकाकर्ताओं को 21 सितंबर तक Online फार्म जमा करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी
याचिकाकर्ता अभिषेक प्रसाद, दीपक कुमार एवं अन्य की ओर से याचिका दायर कर कहा गया था कि वह सिविल जज, जूनियर डिवीजन एग्जाम की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले पांच साल से इससे संबंधित कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई।
इस वजह से उनकी उम्र सीमा (Age Limit) निर्धारित सीमा 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी है।