Ranchi 1984 Anti-Sikh Riots: राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय कुमार सिंह (Ajay Kumar Singh) ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में 1984 सिख विरोधी दंगा को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में दर्ज मामले की समीक्षा की।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से DGP ने समीक्षा की। इसमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद SSP , बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां, गढ़वा, पलामू, गिरीडीह, कोडरमा और धनबाद रेल SP सहित अन्य ने भाग लिया।
झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय गंभीर है। समीक्षा के दौरान सिख दंगों से जुड़े करीब 350 दर्ज प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। डीजीपी ने मामले में चल रहे अनुसंधान और ट्रायल की भी जानकारी ली।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने और सिख दंगा से संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।
SSP ने रांची सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार से पत्राचार किया
1984 के सिख दंगा के मामले में मुआवजा और लंबित आपराधिक मामलों (Compensation and pending criminal cases) से संबंधित मामले को लेकर बीते मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि इस संबंध में गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद भी दंगा प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही उस समय दर्ज आपराधिक मामलों की स्थिति की जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है।
इस पर अदालत ने राज्य के गृह सचिव और DGP को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होनी है। कोर्ट ने गृह सचिव और DGP को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हाजिर होने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा (SSP Chandan Kumar Sinha) ने रांची सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार से पत्राचार किया है। उन्होंने पूछा है कि सिख दंगे के बाद रांची में दर्ज प्राथमिकी की स्टेटस रिपोर्ट क्या है।