High Court on Bageshwar Baba Programs : गुरुवार को पलामू में बागेश्वर बाबा (Bageshwar Baba) के कार्यक्रम को स्थगित करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर High Court में सुनवाई हुई। अदालत ने पलामू DC को निर्देश दिया है कि वे कथा आयोजन समिति के आवेदन को दो सप्ताह में निष्पादित करें।
ऐसा नहीं करने पर अदालत उनपर 25 हजार का जुर्माना लगाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने की छूट भी प्रदान की है। अब इस मामले में 5 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा।
10 से 15 जनवरी तक होना है कार्यक्रम
इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश Justice गौतम कुमार चौधरी (Gautam Kumar Chaudhary) की कोर्ट में हुई। बता दें कि पलामू में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित है। अदालत से यह मांग की गई है कि कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी दी जाए। कार्यक्रम की संयोजक मेदिनीनगर की पहली Mayor अरुणा शंकर (Aruna Shankar) हैं।