Jharkhand Builders Quarterly Reports : झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JRERA) में अपने Project का Registration कराने के बाद रांची समेत राज्यभर के अधिकतर बिल्डर (Builders) इसकी तिमाही रिपोर्ट (Quarterly Reports) देने से बच रहे हैं।
नियम के अनुसार बिल्डरों को हर तीन माह के अंतराल पर प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट JRERA की Website पर अपलोड करना अनिवार्य है। अधिकतर बिल्डर ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JRERA) सख्ती बरत रहा है।
शुक्रवार को JRERA Chairman रंजीत चौधरी (Ranjit Chaudhary) के कोर्ट ने तिमाही रिपोर्ट नहीं देने वाले 30 बिल्डरों पर 23.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जिन बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है, उन्हें निर्धारित अवधि में JRERA के Account में पैसे जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है, ताकि संबंधित प्रोजेक्ट में फ्लैट, दुकान-कार्यालय बुक कराने वालों को निर्धारित समय में फ्लैट, दुकान व कार्यालय मिल सके। ऐसा नहीं करने वाले बिल्डरों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इन बिल्डरों पर जुर्माना
राज रेसीडेंसी गेतलातू, नंदन एन्क्लेव नामकुम, बालेश्वरी टॉवर सिंहमोड़ हटिया, कैलाश नंदरानी बगिया बरियातू, द एमएस गार्डेन हटिया, चेतन हाइट्स रांची, प्रिविलेज होम, जोड़ा तालाब पदमालय फेज-2, रातू रोड दुर्गा अपार्टमेंट न्यू पुंदाग गणेश हाइट्स, सिंह मोड़, पाम होम्स, पुंदाग, रांची न्यूटेक ग्रांड-3, धनबाद, अम्बे सिटी फेज-3, चास, शिव नंदन एस्टेट फेज-3, हजारीबाग, राज सुप्रभा अपार्टमेंट आदि।