Itkhori Temple Update: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) इटखोरी मंदिर विकास समिति (Itkhori Temple Development Committee) के द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई।
कोर्ट ने झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (Jharkhand State Religious Trust Board) के आदेश को रोक लगा दी। साथ ही निर्देश दिया कि यह याचिका जब तक हाई कोर्ट में लंबित रहेगी तब तक मंदिर का देख रेख तथा वित्तीय अधिकार उपायुक्त, चतरा के पास रहेगा।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में क्या कहा गया?
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि धार्मिक न्यास बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना किसी स्पष्टीकरण से मंदिर का प्रबंध नए समिति को दे दी है, जो कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।
नई समिति का गठन करने के पूर्व पुरानी समिति को जो कि मंदिर का देख-रेख करती है उसे स्पष्टीकरण देना होता है की वे मंदिर का विकास सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि मंदिर का विकास पुरानी समिति 50-60 सालों से करते आ रही है।
जस्टिस Dr. SN पाठक की कोर्ट में हुई सुनवाई
कहा गया कि जब माता की मूर्ति चोरी (Statue Theft) हुई थी तब भी इसी समिति ने मूर्ति Kolkata से लाई थी। ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया ना कानून का बोर्ड के द्वारा अनुपालन किया गया।
इसके अलावा राजनीतिक दल के लोगों को नया समिति में रखा गया जबकि पूर्व में उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी आदि मंदिर का देखरेख करते थे। मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में हुई।