Ranchi News: अपर न्यायायुक्त एसएम सज्जाद की अदालत ने गुरुवार को रातू निवासी अमार अंसारी की हत्या (Murder) के तीनों दोषियों मो तौकीर खान, छोटू खान और मो इसराफिल को उम्रकैद की सजा सुनायी।
साथ ही अदालत ने तीनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह-छह माह सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।
मृतक के पिता ने FIR दर्ज करायी थी
अमार अंसारी , अभियुक्त तौकीर अंसारी का दोस्त था। मामले में प्रभारी लोक अभियोजक मिनाक्षी कंडुलना ने अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।
अदालत ने तीनों अभियुक्तों को 22 दिसम्बर को दोषी करार दिया था। इस संबंध में रातू थाना में मृतक के पिता ने नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी थी।
क्या है मामला?
29 दिसम्बर 2018 की शाम सात बजे अमार अंसारी को चाय पीने की बात बोल कर मो तौकीर खान अपने साथ ले गया। दूसरी दिन यानी दस दिसम्बर 2018 को अम्मार अंसारी का शव (Dead Body) सिमलिया के हाजी चौक पर बरामद हुआ था।
पुलिस ने मृतक के दोस्त तौकीर को गिरफ्तार (Arrest) किया। उसने बताया कि वह और उसके दो दोस्त मिलकर उसकी हत्या कर दी थी।
उसके निशानदेही पर छोटू खान और मो इसराफिल को गिरफ्तार किया गया। तीनों को जेल भेज दिया गया था। बाद में मो इसराफिल को जमानत मिल गया था।