Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष और JMM के नाला विधायक रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो (Rabindranath Mahato) की ओर से दायर प्रारंभिक आपत्ति पर बहस हुई। प्रारंभिक आपत्ति पर दोनों पक्षों की सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
प्रतिवादी रबींद्रनाथ महतो के अधिवक्ता अरविंद लाल ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस चुनाव याचिका को निरस्त किया जाए क्योंकि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पिछली सुनवाई में प्रारंभिक आपत्ति पर सुनवाई के दौरान रबींद्रनाथ महतो की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उक्त चुनाव याचिका में कई त्रुटियां हैं।
याचिकाकर्ता ने कोई ऐसा बिंदु नहीं दिया है जिससे इस चुनाव याचिका पर सुनवाई हो सके। इस चुनाव याचिका से एक तरफ कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रबींद्रनाथ महतो को भी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है।
याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में कहा है कि रबींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पैम्फलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया, जिससे उनका जनाधार खत्म हुआ है। इसलिए रबींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए।