Ranchi News: सैनिक कर्मचारी कोटा (Military Personnel Quota) के अधीन झारखंड के सरकारी, निजी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के नियम में हेमंत सरकार (Hemant Government) ने बदलाव किया है।
अब Military Quota के तहत नामांकन के बाद भी सीट खाली बची रहने पर कोटे वाली सीटों पर किसी भी वर्ग के कैंडिडेट का एडमिशन मेरिट लिस्ट (Merit List) के आधार पर हो सकेगा।
अगले सत्र से लागू होगा नया नियम
जानकारी के अनुसार, नया नियम अगले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से लागू होगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
नियमानुसार वर्तमान में सरकारी, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित सभी व्यवासायों में 1 सीट सैनिक कर्मचारी कोटा (Military Personnel Quota) किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित है।
योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में सैनिक कर्मचारी कोटा के अंतर्गत आरक्षित बहुत सीटें खाली रह जाती हैं।
इस कारण संस्थान के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए नियम में बदलाव किया गया है।