Marriage Age of Himachal Pradesh Girls: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट (Himachal Pradesh Cabinet) की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 21 साल में हो सकती है।
लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं। इसके बाद अब न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद अब न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
नई पॉलिसी के तहत हिमाचल में…
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को शिमला में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हिमाचल में नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी गई।
फिल्म काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। नई पॉलिसी के तहत हिमाचल में अब शूटिंग के लिए जरूरी परमिशन तीन दिन के भीतर मिलेगी। इससे, फिल्म निर्माताओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री विधवा एकल नारी योजना और हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, Period Based Guest Teacher भर्ती करने का फैसला हुआ है। कैबिनेट ने इसके लिए 2600 पद मंजूर किए हैं।
उधर, हिमाचल में पटवारियों के पद फिलहाल डिस्ट्रिक्ट काडर से ही भरे जाएंगे। साथ ही स्कूलों में बच्चों के 6 वर्ष की आयु में दाखिले के नियम में छूट देने का फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में हुआ है।
हिमाचल कैबिनेट में सबसे अहम फैसला सूबे में लड़कियों की शादी को लेकर किया गया है। मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया है कि अब हिमाचल में लड़कियों की शादी 21 साल भी ही माता पिता कर पाएंगे। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और फिर वहीं से अंतिम मुहर लगेगी।