Ranchi RIMS Drug Trials on cancer Patients: बिना अनुमति के कैंसर (cancer)के मरीजों पर ड्रग ट्रायल (Drug Trial) की कोई भी कार्रवाई नियम विरुद्ध है। RIMS में बिना अनुमति के कैंसर के मरीजों पर ड्रग ट्रायल मामले में राज्य औषधि नियंत्रक रितू सहाय ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है।
उन्होंने कहा कि परीक्षण में नियमों के उल्लंघन की जानकारी के बाद एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद 9 जनवरी को फिर से जांच शुरू की गई और अभी भी जारी है।
लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
RIMS के PRO ने बताया कि मामला असंवेदनशीलता व जघन्य अपराध का है। DCGI की रिपोर्ट के आधार पर रिम्स प्रबंधन ने डॉ अनूप कुमार को आंकोलॉजी विभाग के HOD के पद से हटा दिया है।
उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा जेल की सजा भी हो सकती है।
बता दें कि oncologist डॉ अनूप कुमार ने इंटास कंपनी की कैंसर की दवा liposomal Doxytaxel इंजेक्शन का इस्तेमाल मरीजों पर किया था। इसकी जानकारी मरीजों को भी नहीं थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रायल के पहले रिम्स प्रबंधन को जानकारी दी जानी चाहिए थी।