स्कूल के सामने साल 2018 में हुआ था शिक्षिका का मर्डर, दोषी को उम्रकैद और…

2018 में सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय (Primary School) खपरसाई की शिक्षिका सुकरू हेस्सा को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था।

Central Desk
1 Min Read

Seraikela Teacher Murdered: 2018 में सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय (Primary School) खपरसाई की शिक्षिका सुकरू हेस्सा को गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था।

इस मामले में बुधवार को दोषी हरि हेंब्रम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है।

13 गवाहों ने दी थी गवाही

सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के लोक अभियोजक बृजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 13 गवाहों की गवाही पूरी की गई है। इसमें अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक भी शामिल हैं।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Science Laboratory) की जांच रिपोर्ट एवं तमाम गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी को भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Share This Article