Jharkhand High Court Hemant Soren: गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई।
एक्टिंग चीफ न्यायाधीश Justice एस चंद्रशेखर और Justice अनुभा रावत चौधरी की बेंच से हेमंत सोरेन को तत्काल कोई राहत नहीं मिली। ED की ओर से ASGI एसवी राजू ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी दिया गया है हवाला
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने ED के समन के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीएम ने ED द्वारा उनको सेक्शन 50 के तहत दिए गए समन को चुनौती दी थी।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के उस आदेश का हावाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं करने के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं।