Dismissal of 6 Women Judges: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की 6 महिला जजों को बर्खास्त (Dismissed) किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संयुक्त खंडपीठ में सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ में सुनवाई हुई खंडपीठ ने मौखिक रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील से कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस संबंध में क्या पुनर्विचार करेगी।
हाईकोर्ट के वकील द्वारा कहा गया…
इस पर High Court के वकील द्वारा कहा गया,कि वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से निर्देश लेने के बाद ही, इस संबंध में कुछ कह सकते हैं।इसको देखते हुए संयुक्त खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को 3 सप्ताह का समय दिया है। यदि तीन सप्ताह में मध्य प्रदेश High Court इस संबंध में कोई निर्णय लेती है। अन्यथा मामले की पुन सुनवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है, मध्य प्रदेश की 6 महिला जजों को हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। महिला जजों ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर की है। इस मामले की सुनवाई संयुक्त खंडपीठ द्वारा की जा रही है।