Shiv Sena-UBT petition: Supreme Court ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना-UBT गुट द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका खेमा ही असली शिव सेना है।
CJI D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश वरिष्ठ Advocate कपिल सिब्बल से कहा,”हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”
सिब्बल ने कहा,“Milords, मामला आज सूचीबद्ध होना था। यदि इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है, तो चुनाव होंगे।”
शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को शिवसेना UBT नेता सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था और CM शिंदे और 38 अन्य विधायकों से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब मांगा था।
CM शिंदे और 38 अन्य विधायकों से दो सप्ताह के अंदर मांगा था जवाब
पूर्व CM ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि CM शिंदे के नेतृत्व वाला समूह ही असली “शिवसेना” है, क्योंकि इसके पास विधायिका और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है।
याचिका में CM शिंदे और उनके खेमे के अन्य विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने को भी चुनौती दी गई है।
दूसरी ओर, सत्तारूढ़ शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत गोगावले ने Bombay High Court में याचिका दायर कर ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है।
न्यायमूर्ति G.S. कुलकर्णी और एफ.पी. पूनावाला की खंडपीठ ने 14 शिवसेना-UBT विधायकों और अन्य को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 8 फरवरी को तय की है। 10 जनवरी के फैसले में स्पीकर नार्वेकर द्वारा दोनों पक्षों की क्रॉस-याचिकाएं खारिज कर दिए जाने से ठाकरे के विधायक दल को अयोग्यता से बचा लिया गया।