Dumka Court: मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में न्यायालय (Court) ने आठ आरोपितों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा एवं जुर्माना किया।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class) विजय कुमार यादव की अदालत ने जिले के रामगढ़ प्रखंड के महुबना गांव के आठ दोषियों को एक साल और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना (Fine) अदा नहीं करने पर सभी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या है मामला
यह जानकारी APP खुशबूददीन अली ने दी। उन्होंने बताया कि महुबना के सचिन मांझी का खैरबनी मौजा में सड़क किनारे Hotel है। बीते 11 मई, 2020 को आंधी तूफान की वजह से Hotel की छावनी उजड़ गई। दोपहर को छावनी के लिए मजदूर लगाकर पीलर करा रहा था। घर के अन्य सदस्य भी वहां पर मौजूद थे।
इस बीच गांव के ओमप्रकाश मांझी, लक्ष्मीकांत मांझी, पांडव मांझी, नंदलाल मांझी,जितेन मांझी, श्रवण मांझी, अंकित मांझी व मिथुन मांझी ट्रैक्टर से लाठी डंडा आदि लेकर आए और पीलर को गिरा दिया।
मना करने पर मारपीट की, जिसमें उसके अलावा पिता व चाचा घायल हो गए। Hotel को क्षतिग्रस्त कर दिया। चेन आदि छीन ली और जाते समय जान से मारने की धमकी (Threats to Kill) दी। मामले में चार गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।