Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (BSIDC) के कर्मियों के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने BSIDC के झारखंड स्थित पांच इकाइयों के कर्मियों की बकाया राशि में से उन्हें 20 करोड़ रुपये तत्काल भुगतान करने का निर्देश BSIDC को दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
BSIDC के कर्मियों के बकाया मद में 192 करोड़ की राशि का आकलन
BSIDC के कर्मियों की ओर से बकाया राशि के भुगतान को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। राज्य सरकार ने BSIDC के कर्मियों के बकाया मद में 192 करोड़ की राशि का आकलन किया है।
वहीं BSIDC ने कर्मियों के बकाया के मद के लिए 105 करोड़ की राशि का आकलन किया है। BSIDC कर्मियों का कहना है कि उन्हें सातवां वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।