Dhanbad Civil Court: कमला देवी मामले में पीड़ित और उसके पति द्वारा अपने पूर्व के बयान से मुकरने के बाद मंगलवार को न्यायालय ने सबूत के अभाव में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahato) को बरी कर दिया।
Dhanbad के MP-MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार (Akhilesh Kumar) ने मामले में फैसला सुनाते हुए बाघमारा विधायक को मामले से बरी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि Dhanbad जिला BJP की पूर्व महिला नेता कमला देवी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगाया था कि विधायक ने उनके से छेड़छाड़ करते हुए उनसे दुष्कर्म (Rape) करने का प्रयास किया था। उस वक्त इस मामले को लेकर धनबाद कई धरना-प्रदर्शन भी हुए थे।
इसके बाद पीड़िता इस मामले को लेकर Jharkhand High Court पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर धनबाद के कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 04 अक्टूबर, 2019 को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इनके बाद 15 फरवरी, 2020 को पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था।
इस मामले में 17 जनवरी को धनबाद के MP-MLA अदालत में पीड़िता के पति का बयान दर्ज कराया गया, जिसमें वे अपने बयान से पलट गए थे। इसके बाद अदालत ने अभियोजन को ठोस सबूत और गवाह (Witness) पेश करने का आदेश दिया था, जिसे अभियोजन पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका।