Holding Tax Notice : झारखंड की राजधानी रांची (Ranchi) के 53 वाडों के वैसे भवन मालिक जिन्होंने होल्डिंग TAX का भुगतान नहीं किया है, उन्हें नगर निगम ने Notice भेजना शुरू कर दिया है।
पहले फेज में निगम ने 50 भवन मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर 15 दिनों में बकाया Holding TAX देने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में TAX नहीं देने वाले भवन मालिकों के घर पर नोटिस चस्पां किया जाएगा।
इसके बाद भी टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो भवन मालिकों के Bank Account फ्रिज (Freeze) और भवन सील करने की कार्रवाई होगी।
निगम प्रशासक अमित कुमार ने कहा कि ऑनलाइन टैक्स भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ भी मिल रहा है।
लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम रांची (Municipal Corporation Ranchi) व डोरंडा अंचल कार्यालय (Doranda Zonal Office) के जन सुविधा केन्द्रों पर भी आकर TAX जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अपने वार्ड के टैक्स कलेक्टर को घर बुलाकर टैक्स दे सकते हैं।
निगम में पहले फेज में जिन बकायेदारों को नोटिस भेजा है, उनमें DAV पब्लिक स्कूल, इंस्टीच्युट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, सरस्वती शिशु मंदिर धुर्वा, केएन नारसरिया प्रा.लि., छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, प्रणामी बिल्डर, सेवंथ डे मिशन हॉस्पिटल, अग्रवाल सभा, BIT मेसरा, चैलेस रियल एस्टेट LLP, YMCA आदि पर तीन से 7 लाख रुपए का बकाया है।
इधर, सरकारी भवनों पर 20 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है। इसके बावजूद निगम ऐसे कार्यालयों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सार्वजनिक नोटिस भी जारी नहीं कर रहा है।
कई सरकारी कार्यालय ऐसे हैं, जिसका होल्डिंग टैक्स लंबे समय से जमा नहीं हो रहा है। इस विषय को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं।