Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में न्यायमूर्ति पी डी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर (N R Borkar) की खंडपीठ ने बयान को स्वीकार कर मामले के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को 1 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया।
पीठ ने जांच एजेंसी को उस दिन IRS (शिकायत) की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया।
सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के परिवार से उनके बेटे को छोड़ने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ की रिश्वत की मांग के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) का संज्ञान लेने के बाद ED ने वानखेड़े के खिलाफ Money Laundering का मामला दर्ज किया।
इस महीने की शुरुआत में वानखेड़े ने ED के मामले को रद्द करने की मांग कर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और जांच पर रोक लगाने की मांग की। पाटिल ने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई न करने का मेरा पिछला बयान याचिका पर सुनवाई होने तक कायम रहेगा।
अदालत ने पिछले साल वानखेड़े द्वारा उनके खिलाफ CBI द्वारा दर्ज जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका को भी 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। Money Laundering मामले के खिलाफ अपनी याचिका में 2008-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी ने कहा कि ED का मामला द्वेष और प्रतिशोध की भावना है।