Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। Justice SN प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ED कोर्ट ने अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ED ने रांची के पूर्व DC छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, Imtiaz Khan, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है।