Credit Card Issues: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को जारी एक निर्देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले (बैंकों और गैर-बैंकों) को American Express, MasterCard Asia, Diners Club और रुपे जैसे Card Network के साथ कोई भी व्यवस्था या समझौता करने से रोक दिया है जो उन्हें दूसरे कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अपने पात्र ग्राहकों को जारी करते समय Card जारी करने वाली कंपनियां कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगी।
मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है। RBI ने कहा कि यह निर्देश इस Circular की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेगा।
RBI ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क मौजूदा समझौतों में संशोधन या नवीनीकरण के समय और निष्पादित होने वाले नए समझौतों में इन आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करेंगे।
RBI ने कहा कि यह कदम जनहित में उठाया गया है क्योंकि समीक्षा से पता चला है कि Card Network और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।
RBI ने यह भी कहा कि ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करने से संबंधित आदेश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।
साथ ही कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत Card Network पर Credit Card जारी करते हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है।