Ranchi Civil Court News: अपर न्यायायुक्त एमसी झा (MC Jha) की कोर्ट ने गुरुवार को आपसी विवाद में एक युवक का अपहरण कर हत्या (Murder) मामले के दोषी बबलू उरांव और खदी उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही इनपर 45-45 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दरअसल, यह मामला साल 24 जनवरी 2018 का है। इस दिन गोवर्धन गोप नाम का युवक सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन के लिए गया था, लेकिन उसके बाद वह घर लौट कर नहीं आया। इसे लेकर गोवर्धन के पिता सोहर गोप ने अपने बेटे का अपहरण का मामला लापुंग थाना में दर्ज कराया था।
बाद में 30 जनवरी 2018 को गोवर्धन गोप का शव (Dead Body) डूमर झरिया तिलैया जंगल में पाया गया था। गोवर्धन गोप की हत्या (Murder) लाठी, डंडा और पत्थर से मारकर की गई थी।
शव मिलने के बाद अनुसंधानकर्ता ने अदालत में IPC की धारा 364, 120बी, 201 और 302 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें इस हत्याकांड में बबलू उरांव और खदी उरांव के शामिल होने की बात आई थी। मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे।