Ranchi Extortion Case : गुरुवार को सड़क निर्माण (Road Construction) कार्य में लगी कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले में साक्ष्य के अभाव में Ranchi Civil Court ने सिल्ली के पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो, विशाल महतो, मधुसूदन महतो और हेमंत कुमार महतो को बरी करने का आदेश दिया है।
सभी अभियुक्तों के खिलाफ सिल्ली थाना में वर्ष 2007 में कांड संख्या 7/2007 दर्ज हुई थी।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट में हुई। राज्य सरकार ने न्यायिक दंडाधिकारी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अमित महतो और अन्य को बरी कर दिया गया था।