Supreme Court on new Election commissioner : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को नये चुनाव आयुक्त की मौजूदा कानूनों के तहत नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखा गया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा, “हम इसे शुक्रवार को रखेंगे।”
याचिका में शीर्ष अदालत की मार्च 2023 की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव निकाय के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और CJI के तीन सदस्यीय पैनल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का निर्देश दिया गया था।
इसके विपरीत, सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 संसद में पारित कराया जिसमें प्रावधान है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक Union Cabinet Minister की चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है।
जनवरी में न्यायमूर्ति Sanjeev Khanna की अध्यक्षता वाली पीठ ने संसद द्वारा पेश कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था।
हालाँकि, पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।