Money Laundering Case: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अवैध खनन और Land Scam के जरिए Money Laundering के आरोपी प्रेम प्रकाश को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत नहीं दी।
कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए अप्रैल महीने का समय निर्धारित किया है।
अब उन्हें जेल में ही होली के दौरान भी रहना होगा। बता दें कि प्रेम प्रकाश को Jharkhand High Court और ED कोर्ट से बेल नहीं मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे।