Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव ((Yogendra Saav) को बड़ा झटका लगा है।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़कागांव से जुड़े NTPC भूमि अधिग्रहण केस में रांची सिविल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को रद्द करने की मांग की थी।
जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में शुक्रवार को क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। योगेन्द्र साव की ओर से अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बहस की।
योगेन्द्र साव की ओर से High Court के इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है। High Court के आदेश के बाद अब योगेन्द्र साव के चुनाव लड़ने पर रोक जारी रहेगी।